Case of Nurse Category II Recruitment 2018: Order for giving bonus points based on 3 years of experience
Case of Nurse Category II Recruitment 2018: Order for giving bonus points based on 3 years of experience

नर्स श्रेणी द्वितीय भर्ती 2018 का मामला: 3 साल के अनुभव के आधार पर बोनस अंक देने का आदेश

जोधपुर, 13 जनवरी (हि.स.)। उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जोधपुर ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए विभाग को याचिकाकर्ता के 3 साल 1 महीने 27 दिन के अनुभव को सही मानते हुए 3 साल के 30 अंक देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता महिपाल लखेरा निवासी सिरोही की ओर से अधिवक्ता महिपाल सिंह देवड़ा ने उच्च न्यायालय के सामने अपना तर्क रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने नर्स श्रेणी द्वितीय 2018 की भर्ती में नर्स श्रेणी द्वितीय के पद के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग से आवेदन किया। याचिकाकर्ता के पास 3 साल 1 महीने 27 दिन का मेडिकल मोबाईल वैन योजना के अन्तर्गत संंविदा के आधार पर कार्य करने का अनुभव है। यह अनुभव पत्र सयुंक्त निदेशक जोन जोधपुर द्वारा जारी किया गया है परंतु विभाग ने याचिकाकर्ता को 2 साल के ही अनुभव को मानते हुए 20 अंक दिए जबकि 30 अंक देने चाहिए थे। जबकि याचिकाकर्ता को 3 साल का अनुभव महीने के दिनों के कार्य की उपस्थिति के आधार पर जारी हुआ है इसलिए 3 साल 1 महीने 27 दिन का होता है तर्क दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के मेरिट 72.42 रही जिसमे याचिकाकर्ता को 30 बोनस मिलने से 81 अंक बनेंगे जिससे याचिकाकर्ता को मेरिट में स्थान मिला है इस पर न्यायाधिपति ने 3 साल के अनुभव को सही मानते हुए 30 अंक बोनस अंक देने का आदेश याचिका को स्वीकार करते हुए मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने का आदेश दिया एवं उसकी पालना 6 सप्ताह में करने के लिए आदेश किया। हिन्दुस्थान समाचार/सतीश/संदीप-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in