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फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती में उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी अपात्र क्यों-हाईकोर्ट

जयपुर, 14 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती-2018 में सिर्फ डिप्लोमा धारकों को ही शामिल करने पर कार्मिक सचिव, चिकित्सा सचिव और अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक सहित आरपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि भर्ती में उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीश गोवर्धन बाढ़दार और न्यायाधीश मनोज व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश संजय कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के तहत फिजियोथेरेपिस्ट पद के लिए डिप्लोमा वाले को ही पात्र माना गया है। वहीं आरयूएचएस ने वर्ष 2006 के बाद डिप्लोमा कोर्स बंद कर दिया है। इसके स्थान पर बीपीटी कोर्स कराया जा रहा है। ऐसे में जब डिप्लोमा कोर्स ही नहीं कराया जा रहा तो पद के लिए डिप्लोमा को पात्रता बनाए रखने का औचित्य नहीं है। इसलिए नियमों में संशोधन कर डिप्लोमा के साथ ही डिग्री को भी पात्रता में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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