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रिश्वत प्रकरण: आरोपित आईपीएस की जमानत अर्जी पर फैसला बुधवार को, आरएएस की खारिज

जयपुर, 09 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत के मामले में आरोपित आरएएस पुष्कर मित्तल की जमानत याचिका को वापस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया है। जबकि मामले में एक अन्य आरोपित आरएएस पिंकी मीणा की अंतरिम जमानत अर्जी पर दस फरवरी को सुनवाई होगी। दूसरी ओर एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने आरोपित आईपीएस मनीष अग्रवाल की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर फैसला दस फरवरी तक सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट में न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान पुष्कर मित्तल की ओर से कहा गया कि उन्हें प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद जमानत याचिका पेश करने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही आरोपित की ओर से जमानत अर्जी को वापस लेने की अनुमति मांगी गई। इस पर अदालत ने इसे वापस लेने की छूट देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। दूसरी ओर आरोपित आरएएस पिंकी मीणा की ओर से कहा गया कि प्रकरण में न तो उसने रिश्वत राशि की डिमांड की है और ना ही उससे कोई रिकवरी हुई है। वहीं बहस के दौरान 16 फरवरी को उसका विवाह होने के चलते 12 फरवरी से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू होने की बात कही गई। इस पर अदालत ने विवाह के लिए अलग से अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश देते हुए अर्जी पर सुनवाई 10 फरवरी तक टाल दी है। इसी तरह एसीबी कोर्ट में आरोपित मनीष अग्रवाल की ओर से किसी तरह की डिमांड और रिकवरी नहीं होने का आधार पेश किया गया। जबकि एसीबी की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत दस फरवरी को जमानत अर्जी पर फैसला देगी। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in

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