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कॉमर्स विषय के व्याख्याता भर्ती में नियुक्तियां देने पर रोक

जयपुर, 18 फरवरी(हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉमर्स विषय के स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने द्वितीय उत्तर कुंजी के विवादित उत्तरों की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी का गठन करते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश जितेन्द्र मीणा व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता अनूप ढंड ने अदालत को बताया कि भर्ती में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। परीक्षा के समय आयोग को एक करोड रुपए से अधिक के प्रकरण सुनने का अधिकार था। ऐसे में आरपीएससी ने एक करोड रुपए के उत्तर को सही माना। वहीं बाद में उपभोक्ता कानून में संशोधन कर आयोग को दस करोड रुपए से अधिक के मामले सुनने का अधिकार दिया गया। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी की ओर से जारी संशोधित उत्तर कुंजी में एक करोड के बजाए दस करोड के उत्तर को सही माना लिया गया। जिसके चलते याचिकाकर्ताओं के सही जवाब को गलत मान लिया गया। वहीं कमल कुमार की याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि द्वितीय उत्तर कुंजी में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब को गलत माना गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ कमेटी गठित करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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