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बर्खास्त थानाधिकारी गोपाल विश्नोई और भ्रष्टाचार के आरोपित तहसीलदार को जमानत

पाली, 18 मई (हि.स.)। पाली जिले के बगड़ी नगर थानान्तर्गत देवली हुल्ला गांव के खेत से निकलने वाली इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइप लाइन से क्रूड ऑयल चोरी के मामले में गिरफ्तार बगड़ी नगर के तत्कालीन थानाधिकारी गोपाल बिश्नोई और भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे तहसीलदार कल्पेश जैन को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। बगड़ी नगर के तत्कालीन थानाधिकारी गोपाल बिश्नोई पुत्र पाबूराम को क्रूड ऑयल चोरी के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने चार फरवरी को गिरफ्तार किया था। आठ फरवरी को उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए थे। तब से वो न्यायिक अभिरक्षा में है। याचिका की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह राजपुरोहित व एडवोकेट विकास बालिया ने कहा कि चार्जशीट पेश हो चुकी हैं और याचिकाकर्ता को सेवा से भी बर्खास्त किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान एसओजी की ओर से एएसएपी कमलसिंह तंवर व लोक अभियोजक ने आरोपी को जमानत का लाभ देने का विरोध किया। न्यायाधीश विनित कुमार माथुर ने जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इस मामले में सेंदड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी पेमाराम विश्नोई सहित कइयों की तलाश जारी है। मुख्य आरोपित सुखदेव सिंह सहित 14 आरोपित अब भी जेल में है। इस प्रकरण में कोर्ट टैंकर चालक को पहले ही रिहा कर चुका है। सोजत में थानेदार के एडवोकेट दिव्यानंद शर्मा ने बताया कि गत दिनों हाइकोर्ट ने बर्खास्त थानेदार विश्नोई की जब्त गाड़ी को भी छोडऩे के आदेश जारी किए थे। तहसीलदार को भी जमानत इसी तरह सिरोही जिले में 25 मार्च को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार तहसीलदार कल्पेश जैन को न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने जमानत दे दी। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रदुमन सिंह ने पैरवी की। तहसीलदार को भारतीय मुद्रा जलाने के मामले में एक सप्ताह पहले ही जमानत मिल चुकी है। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप

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