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स्कूल व्याख्याता भर्ती में दिव्यांग आरक्षण नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर, 10 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 में मल्टीपल डिसएबिलिटी वाले दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव अन्य से जवाब मांगा है। न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश मोहम्मद शाहिद की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत विभिन्न तरह के दिव्यांगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। वहीं स्कूल व्याख्याता भर्ती में आरपीएससी की ओर से मल्टीपल डिसएबिलिटी वाले दिव्यांगों को काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया गया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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