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मनी लॉड्रिंग मामले में प्रसंज्ञान, गिरफ्तारी वारंट जारी

जयपुर, 28 जनवरी(हि.स.)। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने बीस करोड रुपये से अधिक के मनी लॉड्रिंग के मामले में इंडियन नर्सिंग कौंसिल के पूर्व सदस्य महेश शर्मा और उसके परिवार के अन्य लोगों सहित कुल 9 आरोपितों के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही अदालत ने ईडी की गिरफ्त से दूर सात आरोपितों मीना देवी, अंकित, राधेश्याम, सुमेर शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, किशनलाल और लालचंद मोरानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। मामले के अनुसार एक नर्सिंग संस्था का नाम इंडियन नर्सिंग कौंसिल की वेबसाइट पर जोडने के नाम पर महेश शर्मा को 29 जून 2013 को पांच लाख रुपये के साथ ट्रेप किया गया था। जांच में पता चला कि उसके पास आय से अधिक करोडों रुपये की संपत्ति है। इस पर एसीबी ने 21 अगस्त 2017 को आय से अधिक संपत्ति को लेकर अलग से मामला दर्ज किया। वहीं ईडी ने बीस करोड 61 लाख 48 हजार रुपये की मनी लॉड्रिंग का अपराध मानते हुए आरोपितों के खिलाफ गत 28 अक्टूबर को परिवाद पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपितों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। मामले में महेश शर्मा और उसका पुत्र मोहित न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। इसी तरह अदालत ने मनी लॉड्रिंग से जुडे मामले में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सेवायत राजकुमार देतापति के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/पारीक/संदीप-hindusthansamachar.in

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