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मृतक राशन डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप के प्रावधानों में सरलीकरण को दी मंजूरी

जयपुर, 26 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राशन डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप देने के प्रावधानों में सरलीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत की इस मंजूरी के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जल्द ही इस संबंध में नया परिपत्र जारी किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार अब मृतक राशन डीलर की पौत्र, पौत्री एवं पुत्रवधु भी अनुकम्पात्मक डीलरशिप के लिए पात्र होंगे। साथ ही दुकान आवंटन के लिए मृतक की विधवा सहित अन्य वारिसों की अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष के स्थान पर 55 वर्ष होगी। गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को सम्बल मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2021-22 पर चर्चा के दौरान मृतक राशन डीलर के आश्रितों को अनुकम्पात्मक डीलरशिप दिए जाने के नियमों में सरलीकरण करने की घोषणा की थी। हिन्दुस्थान समाचार/संदीप

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