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तकनीकी कर्मचारियों को मासिक पेंशन नहीं देने पर मांगा जवाब

जयपुर, 04 मार्च (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की बिजली कंपनियों से रिटायर्ड हुए तकनीकी कर्मचारियों को मासिक पेंशन नहीं देने पर श्रम व रोजगार सचिव दिल्ली, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जयपुर और जेवीवीएनएल के चेयरमैन व एमडी से जवाब मांगा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश धर्मसिंह व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि याचिकाकर्ता बिजली कंपनियों में कार्यरत रहते हुए रिटायर्ड हुए। वे केन्द्रीय भविष्य निधि संगठन के सदस्य हैं। उनके सेवाकाल में वेतन से एक हिस्सा भविष्य निधि में कटौती किया गया और इतनी ही राशि नियोक्ता ने जमा करवाई। रिटायरमेंट के बाद उन्हें भविष्य निधि में जमा राशि तो दे दी, लेकिन 1995 के नियमों के तहत रिटायरमेंट के 8 साल बाद भी मासिक पेंशन शुरू नहीं की गई। इसलिए याचिकाकर्ताओं को मासिक पेंशन का लाभ दिलवाया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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