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आंगनबाडी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति देने पर रोक

जयपुर, 10 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली की सपोटरा तहसील के आंगनबाडी केन्द्र पर कार्यकर्ता की नई भर्ती पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश बेबी शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2012 से लगातार आंगनबाडी केन्द्र में मानदेय पर काम कर रही है। वर्ष 2018 में झूठी शिकायत पर उसे सुनवाई का मौका दिए बिना हटा दिया गया था। इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा था। वहीं अब याचिका के लंबित रहने के दौरान राज्य सरकार आंगनबाडी केन्द्र में कार्यकर्ता की नई भर्ती के लिए आवेदन मांग रही है। याचिका में कहा गया कि यदि याचिका के लंबित रहने के दौरान केन्द्र में नई नियुक्ति दी गई तो तृतीय पक्ष के अधिकार सृजित हो जाएंगे। ऐसे में याचिका के निस्तारण से पहले नई भर्ती करना उचित नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका के निस्तारण कर नई भर्ती करने पर रोक लगा दी है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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