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दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास 25 हजार जुर्माने की सजा

कोटा, 08 अप्रैल (हि.स.)। नाबालिक को बहला-फुसलाकर अपहरण करने उसके साथ दुष्कर्म करने के दो साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को पोक्सो क्रम संख्या-5 न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश वर्मा ने बताया कि 2 मार्च 2019 पीड़ित पिता ने जवाहर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री स्कूल गई थी वहां से नहीं लौटी। आस पड़ोस व रिशेतेदारो में तलाश के बाद भी नही मिलने पर थाने में रिपोर्ट दी ओर नाबालिग के किसी के साथ जाने की आशंका जताई। इस पर पुलिस ने धारा 363, 366 में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर उसका मेडिकल कराया तथा न्यायालय के समक्ष नाबालिग के 164 के बयान दर्ज कराएं गए। बयानों में बालिका ने बताया कि उसे गोलू पुत्र बाबूलाल निवासी विजयपुर सदर बारां जिला बारां बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। आरोपी गोलू करीब डेढ़ माह पहले पीड़िता के मकान के पास काम करता था। आरोपी गोलू ने पीड़िता बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार के खिलाफ प्रकरण दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान 19 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है तथा आरोपी पर 25 का अर्थदंड भी लगाया है। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश शर्मा/ ईश्वर

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