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जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आरोपी को मिली जमानत

जयपुर, 25 फरवरी (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट में वर्ष 2008 में शहर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर जिंदा मिले बम के मामले में आरोपी शाहबाज हुसैन उर्फ शाहबाज अहमद को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जमानत याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पर घटना को लेकर ई-मेल करने का आरोप था। इसे लेकर विशेष न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बम धमाकों को लेकर चल रहे आठ प्रकरणों में दोषमुक्त कर दिया था। वहीं जांच एजेन्सी से घटना के दौरान एक जिंदा मिले बम को लेकर याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने के आठ माह बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। याचिका में कहा गया कि नए आरोप पत्र में भी पुराने आठ मामलों के तथ्यों को ही दोहराया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि घटना के 12 साल बाद और याचिकाकर्ता को दोषमुक्त करने के आठ माह की देरी से आरोप पत्र पेश करने का क्या कारण रहा? इस पर सरकारी वकील देरी का जवाब नहीं दे पाए। सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि 13 मई 2008 को शहर में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। वहीं एक बम जिंदा मिला था। पुलिस ने सितंबर 2008 में शाहबाज हुसैन को घटना की जिम्मेदारी लेते हुए ई-मेल भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं अदालत ने बम धमाकों को लेकर दिसंबर 2019 को चार अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाते हुए शाहबाज को बरी कर दिया था। इसके बाद जांच एजेन्सी ने जिंदा मिले बम को लेकर शाहबाज सहित अन्य के खिलाफ अलग से आरोप पत्र पेश किया था। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर

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