निजी अस्पतालों व आईसीयू में 25 प्रतिशत बेड्स अब कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित
जयपुर, 06 अप्रैल (हि.स.)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के निजी अस्पतालों को नौ अप्रैल से अपनी कुल क्षमता के 25 प्रतिशत एवं आईसीयू में 25 प्रतिशत बैड्स कोविड 19 मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए है। विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। महाजन ने आदेशों में कहा कि प्रदेश में कोविड 19 से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर आमजन को सहज, सुलभ एवं सुगम उपचार मुहैया कराने तथा मानव जीवन को बचाने के लिए लोकहित में 60 या 60 से अधिक शैय्या वाले निजी अस्पतालों में कुल शैय्या क्षमता के दस प्रतिशत तथा आईसीयू में दस प्रतिशत बैड्स कोविड 19 मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए गए थे। दो अप्रैल 2021 को जारी विभागीय आदेश की निरंतरता में राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए 60 या 60 से अधिक शैय्या वाले निजी अस्पतालों में कुल शैय्या क्षमता के 25 प्रतिशत तथा आईसीयू में 25 प्रतिशत बैड्स आरक्षित कर कोरोना मरीजों का उपचार करने के निर्देश दिए गए हैं। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ ईश्वर