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दुर्घटना के चार साल पुराने मामले में 23 लाख का अवार्ड पारित

चूरु, 07 अप्रैल (हि.स.)। मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण के पीठासीन अधिकारी आशीष दाधीच ने चार साल एक पुराने मामले में तेईस लाख इकतीस हजार छह सौ रुपए का अवार्ड पारित किया है। एडवोकेट राकेश सांगवान ने बुधवार को बताया कि 24 मार्च 2016 को मुकेश कुमार पुत्र संतलाल जाति जाट निवासी नेठवा तहसील तारानगर जिला चूरू मोटरसाइकिल पर सवार होकर तारानगर से अपने गांव नेठवा जा रहा था तो तारानगर साहवा रोड नजदीक जोहड़ बालाजी मंदिर पर पहुंचा तो सामने से एक क्वालिस गाड़ी रजि. आरजे 14 यू 3665 के चालक ने गाड़ी को तेज गति व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी जिससे मुकेश कुमार के गंभीर चोटें आई जिसको इलाज हेतु तारानगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चोटें गंभीर होने के कारण मुकेश कुमार को जयपुर रैफर कर दिया। जयपुर के फोर्टिज व महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाया तथा मालिक अस्पताल हिसार में भी इलाज करवाया। मुकेश कुमार दुर्घटना में आई चोटों के कारण विकलांग हो गया। मुकेश कुमार ने न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावाधिकरण मे क्लेम याचिका पेश की गई। पीठासीन अधिकारी एडीजे प्रथम आशीष दाधीच ने पत्रावली साक्ष्यों पर पत्रावली का गहनता से अवलोकन कर बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को विकलांग मुकेश कुमार को 23 लाख 31, हजार 600 रुपए देने का अवार्ड पारित हमत किया गया है तथा यह याचिका दायर दिनांक 9 जनवरी 2017 से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने के भी आदेश दिए हैं प्रार्थीगण की ओर से पैरवी राकेश सांगवान एडवोकेट ने की। हिन्दुस्थान समाचार/नटवर/संदीप

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