15 साल की उम्र से छोटी सरपंच का निर्वाचन क्यों ना कर दिया जाए निरस्त-हाईकोर्ट
15 साल की उम्र से छोटी सरपंच का निर्वाचन क्यों ना कर दिया जाए निरस्त-हाईकोर्ट

15 साल की उम्र से छोटी सरपंच का निर्वाचन क्यों ना कर दिया जाए निरस्त-हाईकोर्ट

जयपुर, 23 सितम्बर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर की पिपरौन ग्राम पंचायत में 14 साल छह माह की महिला सरपंच के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और सरपंच रेखा देवी सहित अन्य को नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने पूछा है कि क्यों ना सरपंच का निर्वाचन निरस्त कर दिया जाए। न्यायाधीश अशोक कुमार गौड ने यह आदेश भूपेन्द्र कुमार की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता आरके गौतम ने अदालत को बताया कि गत जनवरी माह में रेखा देवी पिपरौन की सरपंच पद पर निर्वाचित हुई थी। याचिकाकर्ता की ओर से संबंधित सरकारी स्कूल से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के अनुसार रेखा देवी की जन्म तिथि 20 जून 2005 है। ऐसे में चुनाव के समय उसकी उम्र महज 14 साल छह माह ही थी। याचिका में कहा गया कि रेखादेवी ने अधिकारियों से मिलीभगत कर अपने आप को 21 साल की उम्र का बताकर मतदाता कार्ड हासिल किया और उसके आधार पर सरपंच पद पर नामाकंन पत्र भरा था। याचिका में गुहार की गई है कि रेखा देवी के सरपंच पद पर निर्वाचन को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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