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बलात्कार के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास

कोटा,16 फरवरी(हि.स.)। किशोरी से बलात्कार करने के मामले में न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 4 ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास एवं ₹11 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने 22 दिसंबर 2017 को सुकेत में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 दिसंबर 2017 को शाम 6 बजे वह अपने घर से प्रकाश के घर पर मिलने गई थी उस समय प्रकाश के घर पर प्रकाश अकेला ही था वह रात को प्रकाश के पास अपनी मर्जी से रुक गई थी वह अपने मम्मी पापा के डर से घर पर वापस नहीं आई थी क्योंकि वह लेट हो गई थी तथा वह प्रकाश के पास ही सोई थी प्रकाश से उसके संबंध पहले से थे और उस रात भी प्रकाश ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे सुबह होने पर उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे थे इस कारण डर के मारे वह सुबह भी घर पर नहीं आई तथा पूरे दिन भी प्रकाश के घर पर रही इसके बाद शाम को पुलिस वाले प्रकाश के घर आए और उसे लेकर थाने पर आए वह अपने मम्मी पापा के साथ जाना नहीं चाहती थी। इस कारण उसे नारीशाला कोटा में छोड़ दिया था। अब वह अपने मम्मी पापा के साथ जाना चाहती है। पुलिस ने शिकायत पर भादंसं की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 में मुकदमा दर्ज किया पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश पुत्र रतनलाल अरनिया रोड सुकेत निवासी के विरुद्ध धारा 376 , 342 एवं 5/6 के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। हमले में 19 गवाहों के बयान करवाए गए थे। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश शर्मा/ ईश्वर-hindusthansamachar.in

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