
जयपुर, 25 जुलाई (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए फेसबुक पर पोस्ट करने वाले आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत याचिकाकर्ता को पाबंद करते हुए कहा है कि यदि वह भविष्य में अपमानजक पोस्ट करेगा तो राज्य सरकार उसकी जमानत रद्द कराने के लिए संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर सकती है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश राजाबाबू की ओर से दायर द्वितीय जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए। जमानत अर्जी में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता पर अपमानजक पोस्ट करने का आरोप है। जिसमें अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा वह छह माह से जेल में बंद है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने गत वर्ष फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए पोस्ट की थी। जिसके चलते टोंक की उनियारा थाना पुलिस में दर्ज हुई रिपोर्ट के बाद याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in