गेहूं में नमी की जांच के लिए कृषि अधिकारी ने अनाज मंडियों का किया दौरा

गेहूं में नमी की जांच के लिए कृषि अधिकारी ने अनाज मंडियों का किया दौरा

कार्यालय जिला जनसंपर्क अधिकारी, पठानकोट: 26 अप्रैल, 2021: - पिछले दिनों में बेमौसम बारिश के कारण, मंडियों में गेहूं की नमी 13-14 प्रतिशत आ रही है, जबकि भारतीय खाद्य निगम ने 12 प्रतिशत नमी की मात्रा तय की है: गेहूं की सभी किस्मो मैं नमी की मात्रा निर्धारित होने पर ही गेहूं की फसल को काटने की अपील की है और जब फसल पूरी तरह से तैयार हो तो ही फसल की कटाई करनी चाहिए,फसल में नमी की मात्रा ज्यादा हो तो फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह जानकारी डॉ अमरीक सिंह, कृषि अधिकारी, पठानकोट ने दी। उन्होंने आज मंडियों का दौरा किया और मंडियों में गेहूं की नमी की जाँच की।

उन्होंने कहा कि मंडियों में उच्च नमी वाले गेहूं को सुखाने के लिए बहुत मुश्किल आती है। इसलिए, गेहूं की फसल तभी काटी जानी चाहिए, जब वह पूरी तरह से सूख जाए। खरीद एजेंसियों, आढतियो और किसानों को उच्च नमी वाले उत्पादों को बाजार में लाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए परेशानी से बचने के लिए उपज को पूरी तरह से सुखाकर बाजार में ले जाना चाहिए। यदि गेहू को दांतों के नीचे लाकर आवाज आए तो विचार करें कि नमी की मात्रा पर्याप्त है और यदि ऐसा नहीं होता है, तो आगे सुखाने की आवश्यकता होती है, इसलिए फसल अच्छी तरह से तैयार होने पर ही कटाई की जानी चाहिए। गेहूं का भराव आमतौर पर 30 किलोग्राम है।

उन्होंने कहा कि किसानों को मंडियों में खर्चों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। किसान को केवल मंडी में सफाई और उतराई के लिए भुगतान करना पड़ता था। 1.32 / - भर्ती और 30 किलो की उतराई के लिए, 2.32 / - बिजली क्लीनर की सफाई के लिए, वजन और कुल 3.64 / - प्रति बोरी का भुगतान किसान द्वारा किया जाना है। भर्ती के लिए 2.17 / - और 50 किलो की उतराई के लिए, 3.89 / - सफाई पावर क्लीनर के साथ, कुल 6.06 / - प्रति बोरी किसान द्वारा भुगतान किया जाना है। एक खाली 30 किलो बैग (प्लास्टिक) का वजन 100 ग्राम है।

उन्होंने कहा कि किसान को बोली प्रक्रिया के दौरान हमेशा मंडी में पड़े गेहूं के पास होना चाहिए ताकि गेहूं की कीमत का पता चल सके। अगर किसान को लगता है कि कीमत कम हो गई है, तो वह बेचने से इनकार कर सकता है। बिजली के पंखे से भी सफाई की जा सकती है। विभिन्न किस्मों को हमेशा अलग से काटा जाना चाहिए। गेहूं की कटाई सुबह 10 बजे के बाद और शाम 7 बजे से पहले करें। फसल की बिक्री के बाद, एक निश्चित पर्ची यानी "जे" फॉर्म प्राप्त किया जाना चाहिए। यह पता चला है कि कई आढतियां ने नकली "जे" फॉर्म छपवाए हैं, जिनसे बचा जाना चाहिए। मूल "जे" फॉर्म पर मोहर लगाई गई है और प्रमाणित है। सचिव बाजार समिति किसान की देखरेख में उसकी कमोडिटी का वजन होना चाहिए। अगर किसान को लगता है कि वजन बढ़ रहा है, तो वह बिना किसी शुल्क के अपनी गेंहू की10 प्रतिशत वजन भराई फिर से जांच के लिए करवा सकता है। यह तुलाई मार्केट कमेटी के एक कर्मचारी या कृषि विभाग के कृषि विकास अधिकारी या सहायक मंडी अधिकारी की उपस्थिति में किया जाना चाहिए। यदि तौल बहुत अधिक हो जाती है, तो किसान अतिरिक्त तौल की कीमत लेने का हकदार है और तौलकर्ता का लाइसेंस निरस्त हो सकता है और जुर्माना हो सकता है। वर्ष 2021-22 के दौरान गेहूं का एमएसपी 1975 / - प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यदि उपर्युक्त बातों का किसानों द्वारा ध्यान रखा जाए तो वे निश्चित रूप से अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समस्या से बच सकते हैं।

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