शराब विक्रेताओं पर महाराष्ट्र सरकार मेहरबान, शराब बिक्री लाइसेंस के शुल्क में छूट
शराब विक्रेताओं पर महाराष्ट्र सरकार मेहरबान, शराब बिक्री लाइसेंस के शुल्क में छूट

शराब विक्रेताओं पर महाराष्ट्र सरकार मेहरबान, शराब बिक्री लाइसेंस के शुल्क में छूट

मुंबई, 23 दिसंबर ( हि.स.)। महाराष्ट्र सरकार ने नए साल के आगमन से पहले शराब विक्रेताओं को तोहफा दिया है। शराब बिक्री के लाइसेंस शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रस्ताव को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। महाविकास आघाड़ी सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि कोरोना के कारण हुए नुक़सान को ध्यान में रखकर राज्य में शराब की बिक्री लाइसेंस में शुल्क में छूट देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। साथ ही वर्ष 2020-21 में लाइसेंस शुल्क में की गई 15 प्रतिशत बढ़ोत्तरी को वापस लेने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उक्त महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। एफएल 3 लाइसेंस पर 50 प्रतिशत, एफएल 4 लाइसेंस पर 50 प्रतिशत, फॉर्म ई लाइसेंस पर 30 प्रतिशत, फॉर्म ई 2 लाइसेंस पर 30 फीसदी की छूट दी गई है। । जिन लाइसेंस धार कों ने पहले ही नवीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है, उन्हें आगे नवीकरण के समय इसका लाभ मिलेगा। वर्ष 2020-21 के लिए की गई 6 प्रतिशत वृद्धि को भी वापस ले लिया जाएगा और 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए, लाइसेंस शुल्क के अनुपात में 3 महीने का लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा। चूंकि यह छूट समायोजन के माध्यम से दी जा रही है, इसलिए कोई धनवापसी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगी। राज्य का उत्पादन शुल्क राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है। 2019-20 में, 15,429 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र किया गया था और शुद्ध उत्पादन लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क 909.10 करोड़ रुपये था। देश में कोविद की घटनाओं में वृद्धि के कारण, 25 मार्च से पूरे देश में तालाबंदी की घोषणा की गई थी, इसलिए सभी शराब की दुकानें बंद थीं। यह चरणबद्ध में शुरू किया गया था, लेकिन भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। वर्तमान में राज्य में 977 टी डी 1 लाइसेंस हैं और 28,435 अन्य मुख्य या प्रमुख लाइसेंस हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ विनय/ राजबहादुर-hindusthansamachar.in

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