मुंबई, 29 सितंबर (हि.स.)। आगामी 17 अक्टूबर से शुरू होनेवाले नवरात्रोत्सव के मद्देनजर महाराष्ट्र के गृह विभाग ने गाइड लाइन जारी की है। राज्य सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडलो की देवी मुर्ति की उंचाई चार फुट और घरेलू मुर्ति की उंची होने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडलों को महानगरपालिका/स्थानिक प्रशासन की नीति के अनुसार पहले अनुमति लेना, मर्यादित स्वरूप में मंडप बनाना, इस वर्ष के नवरात्रि त्योहार को सरल, घरेलू और सार्वजनिक रूप से मनाया जाने की उम्मीद है। देवी की मूर्ति को उसी के अनुसार सजाना, देवी की मूर्ति सार्वजनिक मंडल के लिए 4 फुट ऊंची, घरेलू 2 फुट ऊंची रखने की अनुमति इस साल दी गई है। पारंपरिक देवी की मूर्ति की एवज में धातु, संगमरमर आदि मूर्ति की पूजन करने ,मूर्ति पर्यावरण पूरक हो, संभव हो तो मूर्ति का विसर्जन घर पर करें, कृत्रिम विसर्जन स्थल पर विसर्जन के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाने, गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करने, इसके बजाय स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों / शिविरों (जैसे रक्तदान) के आयोजन को प्राथमिकता देने आदि का सुझाव गाइड लाइन में दिया गया है। आरती, भजन, कीर्तन या अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करते समय भीड़ न हो, ध्वनि प्रदूषण के नियमों व प्रावधानों का पालन करना, देवी के दर्शन के लिए ऑनलाईन, केबल नेटवर्क, वेबसाइट व फेसबुक आदि द्वारा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में अधिक से अधिक व्यवस्था करने, देवी के मंडप का सेटीलाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, स्वच्छता, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आदि की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश गाइड लाइन में दिए गए हैं।इसके अलावा एक समय में 5 से अधिक कार्यकर्ता मंडप में मौजूद नहीं रह सकते। मंडप में भोजन या पेय प्रदान करने के लिए भी मना किया गया है। इसी प्रकार से मूर्ति को लाने व विसर्जन के समय भीड़ नहीं करने, रावण दहन से लेकर अन्य सभी विषयों की गाइड लाइन जारी की गई है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कोरोना के मद्देनजर नवरात्रोत्सव सादगी से मनाने की अपील की है। हिन्दुस्थान समाचार / विनय/ राजबहादुर-hindusthansamachar.in