कार्ड धारकों को राशन ना  मिलने पर शिकायत  किए जाने का आव्हान
कार्ड धारकों को राशन ना मिलने पर शिकायत किए जाने का आव्हान

कार्ड धारकों को राशन ना मिलने पर शिकायत किए जाने का आव्हान

मुंबई,0 6जुलाई (हि स ) । राशन कार्ड धारकों को राशन सामानों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उप नियंत्रक राशन सर्कल के नियंत्रण में 13 सतर्कता दल बनाए गए हैं और राशन कार्ड वितरकों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के संबंध में दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। आवश्यक अधिकार अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 के तहत तीन आधिकारिक राशन दुकानों के अधिकृत धारकों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाए गए हैं और जांच में पाए गए गंभीर दोषों के संबंध में उनके प्राधिकरण को निलंबित कर दिया गया है। आधिकारिक राशन कार्ड की दुकान नंबर 41-F-287 (वाशी) को श्याम बाजीराव जाधव द्वारा दिनांक 02 जुलाई 2020 के आदेश के अनुसार रद्द कर दिया गया है क्योंकि यह निरीक्षण और घर के दौरे के दौरान पाया गया था कि राशन कार्ड धारकों को निर्धारित मात्रा के अनुसार राशन का सामान नहीं दिया गया था।अधिकृत राशन की दुकान नंबर 36-एफ -181 (ठाणे) चूँकि चेतन कल्याणजी सावला ने सरकार द्वारा निर्धारित समय में दुकान को खुला नहीं रखा था और यह गलत जानकारी देकर कि दुकान में चावल का मुफ्त स्टॉक उपलब्ध नहीं था, यह देखा गया कि राशन कार्ड धारक राशन के सामान से वंचित थे। अधिकृत राशन की दुकान नंबर 36-F-212 (ठाणे) जैसा कि दुकान के निरीक्षण से पता चला है कि दीबेन अंबाजी पटेल ने निर्धारित मात्रा के अनुसार राशन कार्ड धारकों को राशन की चीजें वितरित नहीं की थीं, दिनांक 02 जुलाई 2020 के आदेश से दुकान का प्राधिकरण पत्र रद्द कर दिया गया था। 24 मार्च, 2020 को राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से, तीन दुकानों के लाइसेंस उनके खिलाफ आपराधिक अपराध दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिए गए हैं। 13 दुकानों के प्राधिकरणों को निलंबित कर दिया गया है और 7 दुकानों के प्राधिकरणों को रद्द कर दिया गया है।2 जुलाई, 2020 से प्राथमिकता वाले परिवार समूह और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों के लाभार्थियों को नियमित खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। हिन्दुस्थान समाचार ReplyForward-hindusthansamachar.in

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