बिना मास्क के यात्रा करने वालों से पश्चिम रेलवे ने वसूला जुर्माना

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मुंबई, 18 अप्रैल(हि.स.)। पश्चिम रेलवे ने बिना मास्क के यात्रा करने वाले लोगों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया। इस दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों की मदद से 1,640 मामलों में 3,99,800 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों से सामूहिक रूप से मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने और वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए रेलवे परिसर में हर समय कोविड -19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार कोविड -19 की परिस्थिति के मद्देनजर स्टेशन परिसर या ट्रेनों में अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ परिस्थितियों के पैदा होने से बचा जाना महत्वपूर्ण है, जो हमारे स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। रेलवे परिसरों एवं ट्रेनों में थूकने और समान प्रकृति के कार्य को रोकने के लिए भारतीय रेलवे नियम, 2012 के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। ठाकुर ने बताया कि ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल द्वारा तय स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) के अनुसार सभी यात्रियों को स्टेशनों पर तथा यात्रा के दौरान मास्क या फेस कवर पहनना जरूरी है। रेल परिसरों में थूकने सहित स्वच्छता को प्रभावित करने वाली ऐसी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। रेलवे परिसरों और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये तक दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। यह नियम छह महीने की अवधि के लिए अगले निर्देश तक लागू है। हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप

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