स्वनिधि योजना से हितग्राही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखेगा: मंत्री पटेल
स्वनिधि योजना से हितग्राही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखेगा: मंत्री पटेल

स्वनिधि योजना से हितग्राही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखेगा: मंत्री पटेल

हरदा, 09 सितम्बर (हि.स.)। प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि योजना अंतर्गत ईमानदारी से व्यवसाय करने पर व्यवसाय बढ़ता जाएगा। योजना के द्वारा हितग्राही अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य का आधारशिला रखेगा। उन्होंने कहा कि काम और तकनीक से गरीबी हटती है। यह बातें उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्रीजी का संवाद, स्वनिधि संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष अमरसिंह मीणा, अनुविभागीय अधिकारी श्यामेन्द्र जायसवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पूरे देश में 40 करोड़ जनधन खाते खोले गये थे, जिनमें से 20 करोड़ खाते महिलाओं के है, जिनमें 31 हजार करोड़ रुपये जमा है, ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है, जो अपने रोजगार को आगे बढ़ा रही है। हमारे प्रधानमंत्रीजी और मुख्यमंत्रीजी का सपना है कि हर गरीब को रोटी, कपड़ा और मकान हो। इसके साथ ही हर घर में पाईप लाईन के माध्यम से स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने के लिये हर घर जल योजना प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये 600 करोड़ की डीपीआर तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2024 तक पीएम आवास योजना के अंतर्गत संपूर्ण रूप से पक्के मकान बनाए जाएंगे, जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति में मकान क्षतिग्रस्त न हो। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र जैन ने शासन द्वारा संचालित योजना की जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश के शहरी पथ विक्रेताओं का रोजगार एवं उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। इन व्यवसायियों को पुन: रोजगार से जोडऩे एवं स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिये भारत सरकार द्वारा पी.एम. स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) 1 जून 2020 से लागू की गई है। शहरी क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के पंजीयन हेतु शासन द्वारा 6 जून 2020 को मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल लॉंच किया गया, जिसके माध्यम से जिले के तीनों नगरीय क्षेत्रों के कुल 3347 पथ विक्रेताओं का पंजीयन किया जा चुका है। आवेदन का सत्यापन, मोबाईल, आधार, समग्र आईडी की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर हितग्राहियों के आवेदन का सत्यापन एवं स्वीकृति उपरान्त जिले के शहरी क्षेत्रों में ऑनलाईन कुल 2439 पहचान पत्र एवं वेंडिंग प्रमाण-पत्र जारी किये गये। योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को दस हजार रुपये का ऋण 1 जुलाई 2020 से प्रदान किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। हितग्राहियों को ऋण के नियमित भुगतान पर 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा अतिरिक्त लगभग 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त बैंकों से कार्यशील पूँजी ऋण में लगने वाले प्रभार स्टाम्प शुल्क की छूट दी गई है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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