सिंगरौली के संकुल प्राचार्य पर 15 हजार रुपये का जुर्माना
सिंगरौली के संकुल प्राचार्य पर 15 हजार रुपये का जुर्माना

सिंगरौली के संकुल प्राचार्य पर 15 हजार रुपये का जुर्माना

सिंगरौली/नागदा, 27 अगस्त (हि.स.)। मप्र के सिंगरौली जिला मुख्यालय स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संकुल प्राचार्य एरेनियुस टोप्पो पर मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग भोपाल के आयुक्त राहुल सिंह ने 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। निर्णय की प्रतिलिपि आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने गुरुवार को हिन्दुस्तान समाचार संवाददाता नागदा को उपलब्ध कराई। निर्णय के मुताबिक, अपीलार्थी राममूर्ति शाह निवासी ग्राम पोस्ट खुटार जिला सिंगरौली को सूचना अधिकार में जानकारी नियमों के तहत उपलब्ध नहीं कराई। निर्णय में यह भी खुलासा किया कि अभ्यर्थी को 1328 पेज की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शासन आखिर क्यों खर्च वहन करें, इसलिए इस खर्च को भी संकुल प्राचार्य से वसूलने का आदेश दिया। हिन्दुस्तान समाचार /कैलाश सनोलिया-hindusthansamachar.in

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