सांवेर में शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सांवेर में शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सांवेर में शांतिपूर्ण रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

इंदौर, 31 अक्टूबर (हि.स.)। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में तीन नवम्बर को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से मतदान की व्यापक तैयारियां जारी है। निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्षता बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने शनिवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों के रूकने पर प्रतिबंध मनीष सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश निर्वाचन के 72 घंटे पूर्व अर्थात 31 अक्टूबर की शाम 6 बजे से तीन नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इस अवधि में सांवेर विधान सभा क्षेत्र में स्थित कल्याण मंडपो/सामुदायिक भवनों, लॉज, होटलों आदि में ऐसे किसी व्यक्ति, जो सांवेर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-211 का निवासी नहीं है, को परिसर में रूकने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि पूर्व से इस प्रकार का कोई व्यक्ति रूका हो तो उसके निष्कासन की कार्यवाही की जायेगी तथा संबंधित थाने को इसकी सूचना दी जायेगी। मतदान समाप्ति से 72 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक कोई भी सार्वजनिक किचन नहीं चलाया जाएगा। विश्राम गृह/सामुदायिक भवनों आदि में समूह के रूप में इकट्ठे होने पर प्रतिबंध रहेगा। 48 घंटे पूर्व से उक्त प्रतिबंध रहेंगे लागू जारी आदेश में कहा गया है कि एक नवम्बर की शाम 6 बजे से 4 नवम्बर की रात्रि 12 बजे तक विभिन्न प्रतिबंध लागू रहेंगे। इनमें कोई भी व्यक्ति विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-211 सांवेर में निर्वाचन के लिये मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय दिनांक 03 नवम्बर 2020 को शाम 6 बजे के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि (मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व) के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा/जुलूस ना बुलायेगा न आयोजित करेगा न उसमें उपस्थित होगा ना उसमें सम्मिलित होगा ना उसे सम्बोधित करेगा। चलचित्र, टेलिविजन जैसे अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। पांच से अधिक लोगों के इक्_ा होने/एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं रहेगी। स्पष्ट किया गया है कि मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व की अवधि में घर-घर जाकर प्रचार किया जाना प्रतिबंधित नहीं है इसमें 05 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। मदिरा दुकानें बंद रहेगी मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व 01 नवम्बर की शाम 6 बजे से मतदान दिनांक तीन नवम्बर को मतदान समाप्ति तक सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र सांवेर व उसके निर्वाचन क्षेत्र से 03 किलोमीटर की परिधि में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकानें एवं विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखी जायेगी तथा इस अवधि में मदिरा क्रय, विक्रय, उपभोग, परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा मतदान समापन के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटो की अवधि के दौरान किसी भी ध्वनि-विस्तारक यंत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों/चुनाव प्रचार/चुनाव संबंधी समस्त गतिविधियों में संलग्न कार्यकर्ता जो सांवेर विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-211 क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक संबंधित विधान सभा क्षेत्र सांवेर की सीमा छोडऩा होगा। निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता पर उक्त बिंदु लागू नहीं होगा। एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126-'क' के तहत कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण(एग्जिट पोल) नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण एग्जिट पोल) के परिणाम को 03 नवम्बर 2020 को मतदान प्रारंभ होने से मतदान समाप्ति के 30 मिनिट पश्चात तक प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा। इसके साथ ही उपर्युक्त कृत्य सोशल मीडिया पर प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं करेंगे। मतदान के समापन के लिए नियत घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों में किसी भी समय आयोजित किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम, किसी भी तरीके से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया द्वारा प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। 2330 मतदान केंद्रों पर बिजली का व्यापक बंदोबस्त निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन में बिजली कंपनी ने तीन नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के मतदान केंद्रों पर आपूर्ति के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मालवा और निमाड़ में कुल 2330 मतदान केंद्रों पर बिजली व्यवस्था का भौतिक सत्यापन कर आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। सभी जगह कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि कंपनी क्षेत्र सांवेर, हाटपिपल्या, बदनावर, आगर, नेपानगर, मांधाता, सुआसरा में कुल 2330 मतदान केंद्रों की कार्यपालन यंत्रियों ने टीम बनाकर आपूर्ति की समीक्षा की है। निर्वाचन के लिए बनाए अतिरिक्त केंद्रों पर बिजली कनेक्शन नहीं होने पर कंपनी ने अस्थाई कनेक्शन भी दिए है। तोमर ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर संबंधित बिजली अधिकारियों, कर्मचारियों के नाम, मोबाइल नंबर की सूची भी मुहैया कराई गई है, ताकि मतदान केंद्रों पर आपूर्ति संबंधित आकस्मिकता की स्थिति में तुरंत व्यवस्था संभाली जा सके। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद-hindusthansamachar.in

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