मध्य-प्रदेश
शातिर अपराधी को किया जिलाबदर
मंदसौर, 17 अगस्त (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मनोज पुष्प द्वारा मप्र राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदतन अपराधी पप्पू पुत्र नारू मेघवाल निवासी भरत्याखेड़ी, भानपुरा थाना भानपुरा को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आरोपित जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही नीमच, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। हिन्दुस्थान समाचार, अशोक झलौया-hindusthansamachar.in