शहीद महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों की जमानत खारिज
शहीद महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों की जमानत खारिज

शहीद महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों की जमानत खारिज

सिवनी, 12 अगस्त (हि.स.)। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के बरघाट थाना अंतर्गत जावरकाटी स्थित मंगलभवन परिसर में स्थापित गौंडवाना रियासत के अमर शहीद महापुरुषों की मूर्ति तोड़ने वाले असामाजिक तत्वों की जमानत याचिका को जिला न्यायालय सिवनी ने खारिज कर दी है। जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बुधवार की शाम को जानकारी दी कि बरघाट थाना अंतर्गत बीते 03 अगस्त की रात्रि में जावरकाटी रोड पर स्थित आदिवासी मंगल भवन के परिसर में देश की रक्षा करने वाले अंग्रेजों के साथ लोहा लेने वाले अमर शहीद राजा शंकर शाह एवं पुत्र रघुनाथ शाह की मूर्ति को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़कर खंडित कर दिया गया था। जिस पर क्षेत्रवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा रोष व्यक्त किया गया था। पुलिस थाना बरघाट के द्वारा मामला दर्ज कर घटना की जांच एवं विवेचना की गई विवेचना के आधार पर चार आरोपी क्रमशः दिलीप पिता सुदामा सूर्यवंशी निवासी वार्ड क्रमांक 13 बरघाट ,शैलेश बोपचे पिता हंसराज बोपचे निवासी ग्राम धारना , नितिन उर्फ छोटू पिता राजू तिवारी निवासी बरघाट, राहुल कुशवाहा पिता राजीव कुशवाहा वार्ड नंबर 4 बरघाट निवासी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था। बताया गया कि मंगलवार को सभी चारों आरोपियों के द्वारा जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की गई जिसमें शासन की ओर से कौशल्या ईक्का सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तर्क दिया गया कि अमर शहीद जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है और शहीद हुए, ऐसे अमर शहीदों की मूर्ति का अपमान का कृत्य बेहद निंदनीय एवं आपत्तिजनक है । देश की आन बान और शान के लिए शहीदों का सम्मान किया जाना चाहिए । यदि आरोपी गणों को जमानत दे दी जाती है तो इससे समाज में वैमनस्यता एवं आक्रोश उत्पन्न होने की संभावना है। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण के आवेदन पत्र एवं अपराध की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए चारों आरोपी गणों की जमानत खारिज किए जाने का आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि/केशव-hindusthansamachar.in

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