वाहन चोरी कर जला देने वाले आरोपित की जमानत याचिका निरस्त
वाहन चोरी कर जला देने वाले आरोपित की जमानत याचिका निरस्त

वाहन चोरी कर जला देने वाले आरोपित की जमानत याचिका निरस्त

अनूपपुर, 15 सितम्बर (हि.स.)। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी नितेन्द्र सिंह तोमर की न्यायालय ने वाहन चोरी कर जला देने के आरोपित कैलाश सिंह गोंड़ निवासी बहेराबांध थाना बिजुरी की जमानत याचिका अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के विरोध के बाद निरस्त कर दी। सहायक मीडिया प्रभारी विशाल खरे ने मंगलवार को बताया कि आरोपित ने फरियादी की मोटर साईकिल क्र.एमपी 65 एम 5311 को बहेराबांध गाँधी चौक के पास बाजार से चोरी कर जलाने की सूचना पर पुलिस द्वारा अपराध कायम कर विवेचना में लिया था। आरोपित ने अपराध स्वीकार किया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपित द्वारा जमानत आवेदन में कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है, जिसपर अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए बताया कि अपराध अनन्यत: स्तर न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आरोपित द्वारा वाहन चोरी कर उसे जलाकर गंभीर अपराध किया है, जमानत दिए जाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा जमानत दिए जाने पर साक्ष्य प्रभावित व फरार हो सकता है। इस तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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