वन्यजीव तस्करी में जब्तशुदा वाहन के पारिवारिक उपयोग के मामले में सिवनी रेंजर निलंबित
वन्यजीव तस्करी में जब्तशुदा वाहन के पारिवारिक उपयोग के मामले में सिवनी रेंजर निलंबित

वन्यजीव तस्करी में जब्तशुदा वाहन के पारिवारिक उपयोग के मामले में सिवनी रेंजर निलंबित

हिन्दुस्थान समाचार की खबर का असर सिवनी, 07 जुलाई(हि.स.)। जिले में अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव तस्करी के मामले ने जब्तशुदा वाहन सिवनी परिक्षेत्र अधिकारी के पुत्र द्वारा पारिवारिक उपयोग में लिये जाने को लेकर हिन्दुस्थान समाचार ने गत एक जुलाई को मुख्य वनसंरक्षक वन वृत आर.एस कोरी के संज्ञान में मामला लाया था, वहीं शीषर्क मप्र अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी के मामले में जब्त वाहन दौड रहे सिवनी की सडकों पर के माध्यम से खबर का प्रकाशन भी किया गया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए दो जुलाई को जांच के आदेश जारी किये थे। इस प्रकरण में मंगलवार को मुख्यवनसंरक्षक वन वृत आर.एस.कोरी ने सिवनी परिक्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी को शासकीय वाहन के निजी उपयोग करने के मामले में निलंबित कर दिया है। परिक्षेत्र अधिकारी हुआ निलंबित मुख्य वन संरक्षक ने हिन्दुस्थान समाचार को बताया कि अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी के मामले में जब्तशुदा वाहन के निजी उपयोग में लाये जाने के संबध में डीएफओ दक्षिण सामान्य वन मंडल को जांच सौपी गई है। जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वन्यजीव तस्करी के प्रकरण में जब्त चार पहिया वाहन क्रमांक WB 18 AA 0605 को परिक्षेत्र अधिकारी केके तिवारी को निजी उपयोग में लाये जाने के फलस्वरूप शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। बताया गया कि निलंबन काल में के.के.तिवारी का मुख्यालय उत्तर सिवनी वनमंडल रहेगा। पात्रतानुसार निलंबनकाल में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार/रवि-hindusthansamachar.in

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