रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत निरस्त, भेजा जेल
रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत निरस्त, भेजा जेल

रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपित की जमानत निरस्त, भेजा जेल

अनूपपुर, 15 सितम्बर (हि.स.)। दिल्ली में रेलवे में नौकरी दिलाने के झांसे में 10-10 लाख की राशि ठगी करने के मामले में न्यायाधीश नितेन्द्र सिंह तोमर ने 29 वर्षीय आरोपित अभिनीत यादव पुत्र हरकेश कुमार यादव निवासी फरेदपुर कुंडा जिला प्रतापगढ़ उप्र की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। मीडिया प्रभारी राकेश पांडेय ने मंगलवार को बताया कि मामला रामनगर थाना से सम्बंधित है। आरोपित ने रेलवे अधिकारियों से जान पहचान होने और अपनी पहचान से नौकरी दिला देने का झांसा देते हुए राजेन्द्र कुमार यादव से कहा कि नौकरी प्राप्त करने के लिए 10-10 लाख रुपये लगेंगे। इसी आधार पर कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी की गई। भांडाफोड़ होने पर फरियादी द्वारा घटना की सूचना रामनगर थाना सहित पुलिस के आला अधिकारियों को दी। आरोपित के विरूद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। बताया गया कि आरोपित किसी अन्य अपराध में छत्तीसगढ में निरूद्ध था। आरोपित द्वारा न्यायालय में जमानत का आवेदन लगाया था, जिस पर अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा विरोध करते हुए कहा गया है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। आरोपित को जमानत का लाभ दिए जाने पर वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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