रात्रि 10 बजे से शुरू हुई पूर्णत: तालाबंदी
रात्रि 10 बजे से शुरू हुई पूर्णत: तालाबंदी

रात्रि 10 बजे से शुरू हुई पूर्णत: तालाबंदी

उज्जैन, 18 जुलाई (हि.स.)। जिला प्रशासन ने शनिवार रात्रि 10 बजे से उज्जैन जिले में पूर्णत: तालाबंदी लागू कर दी। तालाबंदी सोमवार प्रात: 5 बजे बाद खुलेगी। तब तक किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के तहत केवल दूध-दवाई की दुकानें अपने नियमित समय पर खोलने की अनुमति रहेगी वहीं हॉकर तथा मीडिया को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। कलेक्टर आशीषसिंह एवं एसपी मनोजकुमारसिंह के अनुसार यदि किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो भादंवि की धारा-188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीधे जेल वारंट बनाया जाएगा। कोरोना महामारी का दूसरा दौर शुरू होने के चलते जिला प्रशासन तनाव में आ गया है। तालाबंदी खोलने के बाद जिसप्रकार से लोगों ने सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया और मॉस्क नहीं लगाया, उसके चलते एक बार फिर संक्रमण का दौर शुरू हो गया है। इसी के चलते जिला पुलिस एवं प्रशासन ने निर्णय लिया कि रविवार को पूर्णत: तालाबंदी की जाए। इसके तहत शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक पूर्णत: तालाबंदी रहेगी। कलेक्टर एवं एसपी ने बताया कि- * तालाबंदी से केवल दूध एवं दवाई की दुकानों को निर्धारित समय तक की छूट रहेगी। * तालाबंदी में हॉकर एवं मीडिया पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। * तालाबंदी के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। * बगैर किसी कारण से घर से निकलने या प्रतिष्ठान खोलनेवालों के खिलाफ भादंवि की धारा-188 के तहत कार्रवाइ होगी। सीधे जेल वारंट बनाया जाएगा। * तालाबंदी के दौरान रविवार प्रात: एवं शाम को सैर करनेवालों पर प्रतिबंध रहेगा। यदि आदेश का उल्लंघन किया गया तो महिला हो या पुरूष, सभी पर एक जैसी कार्रवाई होगी। इधर शनिवार शाम 4 बजे से ही शहरभर में पुलिस विभाग द्वारा मुनादी प्रारंभ कर दी गई थी। लोगों को आगाह किया जा रहा था कि वे पूर्णत: तालाबंदी के दोरान अपने घरों पर ही रहें। बाहर न निकलें। अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जेल भी जाना पड़ सकता है। मॉस्क नहीं पहना तो होगा मुकदमा दर्ज जिलेवासियों को कलेक्टर-एसपी ने चेताया है कि सोमवार से जो भी व्यक्ति मॉस्क पहने नही दिखेगा या सामाजिक दूरी का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब चालान/जुर्माना नहीं होगा, बल्कि धारा-188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सामाजिक दूरी का पालन नहीं करनेवालों के खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी। हिन्दुस्थान समाचार / ललित-hindusthansamachar.in

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