यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपित को भेजा गया जेल
यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपित को भेजा गया जेल

यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपित को भेजा गया जेल

बड़वानी, 04 सितम्बर (हि.स.)। बड़वानी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैनुल आब्दीन ने शुक्रवार को पारित अपने आदेश में यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले आरोपित शंभूलाल पुत्र तुलसीराम निवासी कचहरी रोड़ बड़वानी को धारा 420, 467, 468, 471 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 5 उर्वरक नियंत्रण अधिनियम में जेल भेजने की कार्यवाही की। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कीर्ति चौहान द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना गत एक सितम्बर की है, जब कृषि विकास अधिकारी पदेन उर्वरक निरीक्षक सुरेश मण्डलोई द्वारा थाना बड़वानी में एफआईआर दर्ज कराई गई कि आरोपित शंभुलाल सुविधा फर्टिलाइजर भवती रोड़ बड़वानी के द्वारा किसानों के नाम का दुरुपयोग कर उनके नाम पर धोखाधड़ी कर गलत तरीके से यूरिया खाद विक्रय कर रहा है एवं फर्जी बिल प्रस्तुत किये गये हैं। जिस पर पुलिस ने आरोपित के विरूद्व मामला पंजीबद्व कर अनुसंधान पश्चात उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अदालत ने उसे जेल भेजने का आदेश पारित किया। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/राजू-hindusthansamachar.in

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