यूरिया की कालाबाजारी करने वाले तीन विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज
यूरिया की कालाबाजारी करने वाले तीन विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

यूरिया की कालाबाजारी करने वाले तीन विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

रीवा जिले के 9 विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित रीवा, 10 सितम्बर (हि.स.)। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने गुरुवार को तीन निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया की कालाबाजारी तथा टाप-20 यूरिया बायर में से अत्यधिक यूरिया वितरण में अनियमितता करते पाये जाने पर इन विक्रेताओं के विरूद्ध संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। कलेक्टर ने बताया कि गुढ़ चौराहा स्थित मेसर्स कन्हैया खाद भण्डार, विकासखण्ड गंगेव के ग्राम गढ़ के मेसर्स इन्द्रलाल गुप्ता तथा बेलवा पैकान ग्राम के मेसर्स तेजभान कुशवाहा के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की गयी है। इसी के साथ जिले के 9 उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक लायसेंस निलंबित किये गये हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक यूपी बागरी ने बताया कि जिले के टाप-20 यूरिया बायर की सूची के अनुसार 9 उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध उर्वरक लायसेंस निलंबित किया गया है। इसमें विकासखण्ड गंगेव के ग्राम गढ़ के मेसर्स इन्द्रलाल गुप्ता, गुढ़ चौराहा के मेसर्स कन्हैया खाद भण्डार, गंगेव के मेसर्स रजनीश कुमार गुप्ता, बेलवा पैकान ग्राम के मेसर्स तेजभान कुशवाहा, निपनिया के मेसर्स सुनील खाद-बीज भण्डार, गढ़ के मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, मऊगंज के मेसर्स श्री राम कृषि सेवा केन्द्र, छिउरिहा के मेसर्स सार्थक क्राप प्रोडॠूसर कंपनी एवं देवतालाब से मेसर्स तिवारी ट्रेडर्स का उर्वरक लायसेंस निलंबित कर दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार / विनोद शुक्ल-hindusthansamachar.in

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