मृत मादा बाघ के शव का स्थान परिवर्तन करने वाले चार आरोपितों की जमानत खारिज
मृत मादा बाघ के शव का स्थान परिवर्तन करने वाले चार आरोपितों की जमानत खारिज

मृत मादा बाघ के शव का स्थान परिवर्तन करने वाले चार आरोपितों की जमानत खारिज

सिवनी, 28 जुलाई (हि.स.)। मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में महाराष्ट्र वन विभाग के अमले ने वर्ष 2019-20 में मृत मादा बाघ के शव का स्थान परिवर्तन किया था जो कि दक्षिण सामान्य वनमंडल के खवासा परिक्षेत्र की खवासा बीट में पाया गया था। जिसके चार आरोपितों की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने मंगलवार को खारिज कर दी है। जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने मंगलवार को जानकारी दी कि दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र खवासा के बीट खवासा में बीट क्रमांक आर०एफ० क्रमांक 332 में वर्ष 2019-20 में एक मृत मादा बाघ का शव मिला था घटना स्थल पर वन विभाग ने जांच एवं निरीक्षण उपरांत पाया कि मृतक बाघ के नाखून ,मूछ , बाल दांतो सभी सुरक्षित पाए गए एवं किसी प्रकार की बाहरी चोट या निशान का होना नहीं पाया गया था । वन विभाग के अमले द्वारा मौके पर कार्यवाही कर बाघ के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया एवं बाघ के बिसरे को फॉरेंसिक परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया। मृत बाघ का उक्त स्थान में पाए जाने की विवेचना करने पर यह पाया गया कि मृत बाघ की मृत्यु किसी अन्य स्थान पर हुई है एवं मृत रूप में ही उसे इस स्थान पर लाकर छोड़ा गया है। बताया गया कि जिस पर पतासाजी एवं मुखबिर की सूचना पर धामसिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ग्राम करवई के खेत में बाघिन मृत अवस्था में मिली थी , जिसे इरशाद खान जो कि महाराष्ट्र के देवलापर रेंज के उपवन परिक्षेत्र करवई में पदस्थ डिप्टी रेंजर के कहने पर बीट गार्ड करवई छेत्र के प्रकाश ककोडे के साथ अन्य सुरक्षा श्रमिक गुलाब बिसेन , राजू सोनगढ़ के सहयोग से ग्राम करवई के लक्ष्मण तेकाम के खेत में रखी बैलगाड़ी से परिवहन कर महाराष्ट्र राज्य की सीमा से मध्य प्रदेश के सीमा के अंदर खवासा के जंगल में लाकर फेंक दिया था। इस सूचना के आधार पर वन विभाग के द्वारा आरोपी गुलाब बिसेन पिता सोमजी बिसेन , राजू पिता तेजराम सोन गढ़े निवासी ग्राम रैयत वाडी थाना देवलापार तहसील रामटेक , जिला नागपुर , प्रकाश पिता रतिराम कोकोडे , निवासी ग्राम पिंडेकपर थाना देवला पार एवं डिप्टी रेंजर इरशाद खान पिता अतुराजजाक खान ,निवासी ग्राम देवरी जिला गोंदिया निवासी के विरूद्ध वन अपराध से सम्बन्धित मामला कायम कर विवेचना उपरांत चारो की गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बताया गया कि मंगलवार को आरोपीगणों ने जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश श्रीमान राजर्षी श्रीवास्तव प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी, की न्यायालय में की गई । जिसमे शासन की ओर से नवल किशोर सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ा विरोध किया गया । न्यायालय द्वारा चारो आरोपीगणों की जमानत खारिज किए जाने का आदेश जारी किया है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि/राजू-hindusthansamachar.in

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