माल लदान से जुड़े व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए रेलवे ने शुरू की प्रोत्साहन योजनाएं
माल लदान से जुड़े व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए रेलवे ने शुरू की प्रोत्साहन योजनाएं

माल लदान से जुड़े व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए रेलवे ने शुरू की प्रोत्साहन योजनाएं

गुना, 31 अगस्त (हि.स.)। रेलवे के जरिए माल यातायात को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा माल लदान से जुड़े व्यापारियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। इसी दिशा में कार्य करते हुए भोपाल मण्डल रेल प्रशासन द्वारा मण्डल के सभी गुड्स शेडों (माल गोदामों) में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही माल/पार्सल लदान से जुड़े बड़े और छोटे व्यापारियों से संपर्क कर प्रोत्साहन योजनाओं की जानकारी देते हुए रेलवे के जरिए अधिकाधिक माल का परिवहन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। - यह हैं प्रोत्साहन योजनाएं मिनी रेक योजना: मिनी रेक (20 वैगनों) को लोड करने पर ग्राहक को वैगन लोड के बजाय ट्रेन लोड का लाभ मिलता है । फ्रेट फारवर्डर योजना : इस योजना का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं का परिवहन एक साथ करना है। वैगनों की किसी भी संख्या को एकल या कई वस्तुओं के संयोजन से लोड किया जा सकता है। इसमें ट्रेन लोड का लाभ दिया जाता है। ऑटोमैटिक फ्रेट रिबेट योजना : ट्रैफिक खाली फ्लो डायरेक्शंस (टीईएफडी) में लोड किए गए माल के लिए ऑटोमैटिक फ्रेट रिबेट स्कीम के तहत ट्रेन लोड/वैगन लोड के लिए क्रमश: क्लास एलआर 1/ क्लास 100/क्लास 110 पर रियायती भाड़ा वसूला जाता है। इस रियायत के लिए लोड किए जाने वाले न्यूनतम वैगनों की संख्या को घटाकर 10 वैगन किया गया है । शॉर्ट लीड रियायत : शॉर्ट लीड रियायत को एक जुलाई से फिर से लागू किया गया है। जिसके तहत शून्य से 50 किमी, 51 से 75 किमी और 76 से 90 किमी तक मालभाड़े में क्रमश: 50 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 10 प्रतिात की दर से छूट दी गई है। इसके अलावा जोनल रेलवे को अल्पकालिक यातायात के लिए ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक अनुबंध में शामिल होने का अधिकार दिया गया है। खुले और सपाट वैगनों में माल की लोडिंग के लिए : सीमेंट, चीनी मिट्टी, रासायनिक खाद, खाद्यान्न आदि पर 20 प्रतिशत की छूट और फ्लाई ऐश, यूरिया पर 30 प्रतिशत की छूट। खुले वैगनों पर 2.5 टन तक बड़े आकार के बैग की अनुमति दी गई है। बीसीएनएचएल के लिए ट्रेन लोड का लाभ उठाने के लिए वैगनों की न्यूनतम संख्या 6 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक तक 58 वैगनों से घटाकर 42 वैगन किया गया है। टू पॉइंट/मल्टी पॉइंट रेक संचालन के बीच की दूरी को 500 किमी तक बढ़ा दिया गया है। टू पॉइंट ओरिजिनेटिंग रेक संचालन के बीच की दूरी को 500 किमी तक बढ़ाया गया हैं। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक-hindusthansamachar.in

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