मप्रः बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिन की आपात छुट्टियों की रहेगी पात्रता
मप्रः बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिन की आपात छुट्टियों की रहेगी पात्रता

मप्रः बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिन की आपात छुट्टियों की रहेगी पात्रता

मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 संशोधित भोपाल, 25 नवम्बर (हि.स.)। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989 में संशोधन किया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि अब बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की आपात छुट्टी की पात्रता होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि मध्यप्रदेश बंदी छुट्टी नियम-1989, नियम-4-घ के उप नियम (3) में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम '(3) अनुसार प्राकृतिक आपदा और महामारी की दशा में आपात छुट्टी-नियम-(1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, महामारी के खतरे, प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों की दशा में या किसी अन्य परिस्थिति में जेल में बंदियों की संख्या कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जेल के बंदियों की जनसंख्या को तत्काल कम करने के मद्देनजर बंदियों को एक बार में अधिकतम 300 दिवस की छुट्टी दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि बंदियों द्वारा जेल के बाहर व्यतीत की गई आपात छुट्टी की अवधि की गणना बंदी के कुल दण्डादेश की अवधि में सम्मिलित की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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