मध्यान्ह भोजन नहीं दिये जाने पर स्व-सहायता समूह का अनुबंध निरस्त, 1.62 लाख की वसूली
मध्यान्ह भोजन नहीं दिये जाने पर स्व-सहायता समूह का अनुबंध निरस्त, 1.62 लाख की वसूली

मध्यान्ह भोजन नहीं दिये जाने पर स्व-सहायता समूह का अनुबंध निरस्त, 1.62 लाख की वसूली

खाद्य आयोग की अनुशंसा पर अलीराजपुर कलेक्टर ने की कार्यवाही भोपाल, 23 सितम्बर (हि.स.) । मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग द्वारा अलीराजपुर जिले में समीक्षा के दौरान 52 शालाओं में लगातार 3 से 5 दिन के मध्य मध्यान्ह भोजन नहीं दिये जाने की शिकायत सही पाई गई। आयोग की अनुशंसा पर कलेक्टर अलीराजपुर ने स्व-सहायता समूह का अनुबंध समाप्त करते हुए एक लाख 62 हजार 354 रुपये की कटौती किये जाने के आदेश जारी किये। यह राशि उक्त विद्यालयों में तत्समय अध्ययनरत 1433 छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में उपस्थिति अनुसार जमा कराई गई। आयोग के सदस्य सचिव द्वारा बताया गया कि 25 मई, 2018 को जिला अलीराजपुर में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की समीक्षा खाद्य आयोग द्वारा की गई थी। समीक्षा में स्व-सहायता समूह द्वारा बच्चों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं किये जाने की शिकायत सामने आई थी। हिन्दुस्थान समाचार / उमेद/राजू-hindusthansamachar.in

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