मंदसौर: वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तोतला निलंबित
मंदसौर: वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तोतला निलंबित

मंदसौर: वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तोतला निलंबित

मंदसौर, 24 दिसम्बर (हि.स. )। कलेक्टर मनोज पुष्प ने प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मंदसौर रामस्वरूप तोतला को सीएम हेल्पलाइन में फसल बीमा से संबंधित शिकायतों का निराकरण न करने एवं गंभीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय गरोठ रहेगा। कलेक्टर द्वारा सी.एम.हैल्पलाईन में फसल बीमा से संबंधित लंबित आवेदन पत्रों की समीक्षा की गई थी, जिसमें वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मन्दसौर की कुल 107 शिकायतें समाधान ऑनलाईन पर लंबित पाई गई। लेकिन इनके निराकरण में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई गई। फसल बीमा से संबंधित लंबित आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नही की गई है। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। रामस्वरूप तोतला, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, मंदसौर को कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही तथा अपने पदीय उत्तरदायित्वों के निवर्हन में उदासीनता बरतने के कारण म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय गरोठ रहेगा। 3 प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों की एक वेतन वृद्धि रोकी कलेक्टर पुष्प ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निराकरण नहीं करने एवं गंभीर लापरवाही बरतने के कारण तीन प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों की एक वेतन वृद्धि तत्काल प्रभाव से रोकी है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनेश कुमार भाना, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, सीतामऊ की कुल 112 शिकायतें, गुलाब सिंह चैहान, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, भानपुरा की कुल 30 शिकायतें एवं कमल सिंह वास्केल, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, गरोठ की कुल 105 शिकायतें समाधान ऑनलाईन पर लंबित हैं। जिसके निराकरण के लिए कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया लेकिन निराकरण करने में किसी प्रकार से रुचि नहीं ली गई। जो कि भाना, चैहान एवं वास्केल की अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है। इस कारण दिनेश कुमार भाना सीतामऊ, गुलाब सिंह चैहान भानपुरा एवं कमल सिंह वास्केल गरोठ को कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही तथा अपने पदीय उत्तरदायित्वों के निवर्हन में उदासीनता बरतने के कारण लघुशास्ति से दण्डित करते हुए म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 10 (चार) के तहत आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाती है। हिन्दुस्थान समाचार/अशोक-hindusthansamachar.in

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