बैठक में अनुपस्थित ऊर्जा विकास निगम के कार्यपालन यंत्री तत्काल प्रभाव से निलम्बित
बैठक में अनुपस्थित ऊर्जा विकास निगम के कार्यपालन यंत्री तत्काल प्रभाव से निलम्बित

बैठक में अनुपस्थित ऊर्जा विकास निगम के कार्यपालन यंत्री तत्काल प्रभाव से निलम्बित

उज्जैन, 22 सितम्बर (हि.स.)। उज्जैन कमिश्नर आनन्द कुमार शर्मा ने मंगलवार को संभागीय बैठक से अनुपस्थित रहने पर ऊर्जा विकास निगम के कार्यपालन यंत्री आलोक व्यास को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय उज्जैन रहेगा और वे बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलम्बनकाल में व्यास को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि कमिश्नर आनन्द कुमार शर्मा ने मंगलवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, मप्रविविकं, विद्युत सुरक्षा, ऊर्जा विकास निगम की संभागीय समीक्षा बैठक ली थी। बैठक की पूर्व सूचना वाट्सअप ग्रुप पर सभी अधिकारियों को 21 सितम्बर को दी गई थी। आलोक व्यास सूचना दिये जाने के पश्चात भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। उन्हें दूरभाष पर भी बैठक में आने की सूचना दी गई, परन्तु इसके बावजूद वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए। व्यास द्वारा कमिश्नर के आदेश की एवं वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की जानबूझ कर अवहेलना की गई। उननके द्वारा शासकीय कार्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। कमिश्नर ने इनके इस कृत्य को गंभीरता से लेते हुए मप्र सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम 3(1) के (एक)(दो)(तीन) के विपरीत होकर कदाचार की श्रेणी में आता है। उक्त गंभीर कृत्य के लिये कमिश्नर शर्मा ने सिविल सेवा आचरण नियम के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यास को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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