प्रशासन ने अंबेडकर भवन में बनाई मास्क न लगाने वालों को अस्थायी जेल
गुना 24 नवंबर (हि.स.)। यदि आपके परिवार का सदस्य दोपहर तीन बजे तक घर वापस नहीं आया तो ज्यादा चिंता नहीं करें, क्योंकि अब मास्क न लगाने वालों को दोपहर 3 बजे तक अस्थाई जेल में रखे जाने का आदेश जारी हुआ है। उल्लेखनीय है कि मास्क न लगाने वालों के खिलाफ सरकार अब और ज्यादा सख्त हो गई है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश अनुसार अब यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पकड़ा जाता है तो उसे अस्थायी जेल में दोपहर 3 बजे तक रखा जाएगा। यहां बता दें कि अब तक मास्क न लगाने वालों पर 100 रुपए जुर्माना किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम तथा लोक जीवन की सुरक्षा के लिए गुना नगरपालिका क्षेत्र में 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत गुना नगरपालिका सीमा के अन्तर्गत निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को घरों के अंदर व बाहर निकलने पर मास्क अथवा गमछा पहनकर ही निकलना अनिवार्य है। जारी आदेश 27 नवंबर से लागू होगा। इसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति मास्क के बिना घूमते हुए या फिर व्यवसायी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए पाया गया तो उसे आचरण में आवश्यक सुधार किए जाने के लिए अस्थाई जेल में दोपहर 3 बजे तक रखा जाएगा। जिसके लिए कारागार अधिनियम 1894 की धारा 7 के अन्तर्गत एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 417 के तहत अंबेडकर भवन गुना को अस्थाई जेल घोषित किया गया है। जिसमें रखे गए उल्लंघनकर्ताओं को सीएमओ स्वसहायता समूहों के माध्?यम से सशुल्क मास्क वितरित कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। - डीएसपी, टीआई स्तर के अधिकारियों की रहेगी ड्यूटी आदेश का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी द्वारा डीएसपी, टीआई स्तर के अधिकारियों की दिनवार ड्यूटी लगाएंगे। जो उल्लंघनकर्ताओं को अस्थाई जेल पहुंचाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। सीएमओ नगरपालिका अधिकारियों की दिनवार ड्यूटी अपने गैंग एवं वाहन के साथ गठित टीम को आवश्यक सहयोग देंगे। अम्बेडकर भवन में कुर्सी, टेबिलए विद्युत एवं पानी पिलाने की व्यवस्?था सुनिश्चित करेंगे। - कब किस अधिकारी की रहेग ड्यूटी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का पालन कराने कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की अलग-अलग दिन ड्यूटी लगाई गई है। जिसके तहत सोमवार, मंगलवार के लिए तहसीलदार गुना व नगरीय संदीप श्रीवास्तव, बुधवार, गुरूवार के लिए तहसीलदार गुना-ग्रामीण लीना जैन तथा शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार के लिए नायब तहसीलदार गुना वृत्त उमरी रमाशंकर सिंह की ड्यूटी लगायी है। दिनवार नियुक्त अधिकारी ऐसे सभी उल्लंघनकर्ताओं को अनुविभागीय दण्डाधिकारी व कार्यपालिक दण्डाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अस्थाई जेल में पहुंचाना सुनिश्चित करेगें। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक/राजू-hindusthansamachar.in