प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी, पंडाल का साइज भी निर्धारित
प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी, पंडाल का साइज भी निर्धारित

प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी, पंडाल का साइज भी निर्धारित

गुना 18 सितंबर (हि.स.)। अनलॉक-4 व्यवस्था के क्रम में त्यौहारों पर चले आ रहे कई प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर दुर्गा झांकियां लगाई जा सकेंगी। लेकिन प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट निर्धारित की गई है। साथ ही पंडाल का साइज भी 10 बाई 10 अधिकतम रहेगा। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को प्रदेश शासन द्वारा जिले के सभी कलेक्टर को आगामी त्यौहारों को लेकर गाइड लाइन जारी कर दी है। जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमा एवं झांकियों की विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापना की जाएगी। आदेश के संबंध में सभी मूर्तिकारों को अवगत कराने के लिए कहा गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति है। इसके लिए आयोजकों को जिला प्रशासन से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोविड संक्रमण को देखते हुए धार्मिक व सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन भी नहीं हो सकेंगे। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 व्यक्ति निर्धारित मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं है। इसके लिए भी प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना होगा। विसर्जन स्थल पर भीड़ को कम करने उपयुक्त स्थान का चुनाव करना प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। हर जगह सुरक्षा के इंतजाम जरूरी जारी गाइडलाइन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालुओं के लिए फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग करना जरूरी है। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक/केशव-hindusthansamachar.in

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