नवगठित नपं डोला के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही 7 सितम्बर को
नवगठित नपं डोला के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही 7 सितम्बर को

नवगठित नपं डोला के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही 7 सितम्बर को

अनूपपुर, 31 अगस्त (हि.स.)। नवगठित नगर पंचायत डोला के आरक्षण की कार्यवाही 7 सितम्बर को की जाएगी। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि मप्र नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 29 की उपधारा (1) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं) का आरक्षण नियम 1994 के तहत अनूपपुर जिले की नवगठित नगर पंचायत डोला के वर्ष 2020 में होने वाले निर्वाचन हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर के सभाकक्ष में 7 सितम्बर को की जाएगी। कलेक्टर ने वार्ड आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने डिप्टी कलेक्टर ऋषि कुमार सिंघई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। सहयोग के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी कोतमा शैलेन्द्र ओझा की ड्यिूटी लगाई है। जिन्हे निर्देशित किया हैं कि प्रभारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वार्ड आरक्षण की आवश्यक तैयारियाँ कराकर 7 सितम्बर को आरक्षण की कार्यवाही संपन्न कराने हेतु आवष्यक व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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