दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पीडि़ता को 6000 रुपए देने का आदेश
दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पीडि़ता को 6000 रुपए देने का आदेश

दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पीडि़ता को 6000 रुपए देने का आदेश

दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष का सश्रम कारावास, पीड़िता को 6000 रुपए देने का आदेश अनूपपुर, 08 सितम्बर (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले के आरोपी को 21 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे पीड़िता को 6 हजार रुपये अदा करने के आदेश भी दिए हैं। थाना कोतवाली अनूपपुर के विशेष प्रकरण में आरोपी 24 वर्षीय सोनू ऊर्फ राजेन्द्र चौधरी पिता हीरालाल चौधरी ग्राम मनमारी के विरूद्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के अपराध को न्यायालय ने प्रमाणित पाया। न्यायालय ने आरोपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी सभ्य समाज में नारियों या बालिकाओं के प्रति वस्तु के रूप में व्यहार बर्दास्त नहीं किया जा सकता। आरोपी को 21 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पीडि़ता को 6000 रुपए देने का आदेश दिया है। अभियोजन मीडिया प्रभारी अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर कोतवाली अनूपपुर में 17 वर्ष की पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि सोनू ऊर्फ राजेन्द्र चौधरी शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया और उसके साथ 8-9 माह तक लगातार दुष्कर्म किया। जिस पर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना उप.निरी.विशाखा उर्वेदी ने मौखिक/दस्ताावेज साक्ष्य के अतिरिक्त वैज्ञानिक साक्ष्यों कों संकलित कर पीडि़ता के शरीर से प्राप्त साक्ष्यों की डीएनए जॉच कराई गई। जॉच में आरोपी द्वारा ही कुकृत्य किये जाने की पुष्टि हुई। न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल ने की। उन्होंने न्यायालय में साक्षियों के कथन और आवश्यक दस्तोवेज प्रस्तुत किये। न्याायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 21 वर्ष के सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए पीड़िता को 6000 रुपए देने का आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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