दुर्गा पूजा व अन्य पर्वों के दौरान कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
दुर्गा पूजा व अन्य पर्वों के दौरान कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

दुर्गा पूजा व अन्य पर्वों के दौरान कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

रायसेन, 27 सितम्बर (हि.स.)। प्रदेश में आगामी माहों में दुर्गा पूजा आदि पर्व मनाए जाएंगे तथा इसके लिए प्रतिमा एवं झांकियों की विभिन्न सावजनिक स्थानों पर स्थापना की जाएगी। इन पर्वों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए गृह विभाग के नवीन दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमाशंकर भार्गव द्वारा रविवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण रायसेन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार पूर्व में घोषित लॉकडाउन कन्टेन्मेंट क्षेत्रों में जारी रहेगा एवं बेरीकेडिंग लगाकर सख्त रूप से पेरीमीटर कंट्रोल स्थापित किया जाएगा। मेडीकल एमरजेंसी एवं अत्यावश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित आवागमन को छोडक़र किसी भी व्यक्ति का आवागमन कन्टेनमेन्ट क्षेत्रों में प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रकार मप्र शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी के अनुक्रम में सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगी। आनलॉईन/डिसटेन्स लर्निग की अनुमति रहेगी एवं इसके लिए अधिकतम 50 प्रतिशत शिक्षकों एंव अन्य स्टॉफ को निर्धारित एसओपी का पालन करने की शर्त पर स्कूलों में प्रवेश की अनुमति रहेगी। कक्षा 9वीं से ऊपर की कक्षा के आंशिक संचालन के संबंध में राज्य शासन के संबंधित विभागों द्वारा जारी एसओपी दिशा निर्देशानुसार उल्लेखित गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी। इनके अतिरिक्त सभी सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेन्ट पार्क एवं थियेटर बंद रहेंगे। इन गतिविधियों का रहेगी सशर्त अनुमति जिले में आगामी माहों में नवरात्रि आदि पर्व में नगरों, कस्बों तथा ग्रामीण अंचलों में विभिन्न सार्वजानिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊँचाई अधिकतम 06 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10झ्10 फीट अधिकतम रखा जा सकेगा। जिले में स्थित सभी मूर्तिकारों को निर्देशित किया गया है कि प्रतिमा की ऊँचाई 06 फिट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी है। इसी प्रकार ताजिये की अधिकतम ऊँचाई 06 फिट रखा जाना बंधनकारी होगा। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा मप्र शासन के गृह विभाग के निर्देशानुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे और इसके लिए आयोजक को स्थानीय प्रशासन (संबंधित अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार) से पूर्वानुम्ति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जावे। इसके लिए सम्बन्धित आयोजकों को पृथक से स्थानीय प्रशासन (संबंधित अनुभाग क्षेत्रांतर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी/तहसीलदार) से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। जिले में स्थानीय प्रशासन को विसर्जन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विसर्जन स्थल पर कम भीड़ हो। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के लिए झाकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालुओं द्वारा फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाने के आदेश दिए गए हैं। समस्त दुकाने रात्रि 08 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकाने 08 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 06 बजे तक अकारण आवागमन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण रायसेन जिले में आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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