तीन बार तलाक तलाक कहने वाले आरोपित की जमानत निरस्त
तीन बार तलाक तलाक कहने वाले आरोपित की जमानत निरस्त

तीन बार तलाक तलाक कहने वाले आरोपित की जमानत निरस्त

रायसेन, 14 सितम्बर (हि. स.) । मारपीट कर पत्नी को तीन तलाक कह कर तलाक देने वाले आरोपित की जमानत याचिका जेएमएफसी बरेली द्वारा निरस्त कर दी गई। आरोपी मकबूल पठान आ. मक़सूद पठान उम्र 30 साल निवासी बरेली, को 14 सितम्बर को जेल भेज दिया गया। अभियोजन से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़िता ने थाने में रिपोट दर्ज करायी थी कि उसके पति द्वारा 50,000 रूपये की मांग कर मार-पीट की गई और तीन बार तलाक कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। थाना बरेली द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया और न्यायायिक हिरासत की मांग की गई। आरोपी द्वारा मान. न्यायालय के समक्ष जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जमानत आवेदन पर अभियोजन द्वारा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत तर्क प्रस्तुत करने पर पीड़िता को सुचना पत्र जारी किया गया। उभयपक्ष को सुनने के पश्चात मान. न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत स्वीकृत कर उसे जेल भेज दिया गया। हिन्दुस्थान समाचार/नीलेंद्र/केशव-hindusthansamachar.in

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