डीआईजी  भोपाल को 7 दिसम्बर तक अनिवार्यत: रिपोर्ट देने के निर्देश
डीआईजी भोपाल को 7 दिसम्बर तक अनिवार्यत: रिपोर्ट देने के निर्देश

डीआईजी भोपाल को 7 दिसम्बर तक अनिवार्यत: रिपोर्ट देने के निर्देश

भोपाल, 28 सितम्बर (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने डीआईजी भोपाल इरशाद वली को आयोग में लंबित 10 मामलों की रिपोर्ट 07 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिये हैं। ऐसा न होने पर डीआईजी को आयोग के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा बार-बार सूचना/स्मरण पत्र देने के बावजूद अब तक प्रतिवेदन न भेजने के कारण डीआईजी, भोपाल इरशाद वली को 7 दिसम्बर तक अनिवार्यतः प्रतिवेदन देने के आदेश दिये गये हैं। यदि इस समय सीमा में भी प्रतिवेदन प्राप्त न हुआ तो डीआईजी, भोपाल वली को 7 दिसम्बर को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। आयोग द्वारा इस आशय का नोटिस सोमवार को जारी कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आयोग में प्रचलित प्रकरण क्र. 6596/भोपाल/2019, प्रकरण क्र. 8364/ भोपाल/2019, प्रकरण क्र. 9007/भोपाल/2019, प्रकरण क्र. 8475/भोपाल/2019, प्रकरण क्र. 8941/भोपाल/2019, प्रकरण क्र. 8859/भोपाल/2019, प्रकरण क्र. 8916/भोपाल/2019, प्रकरण क्र. 4730/भोपाल/2019, प्रकरण क्र. 8691/भोपाल/2019 तथा प्रकरण क्र. 684/भोपाल/2019 में चार-चार बार सूचना/स्मरण पत्र देने के बावजूद डीआईजी, भोपाल द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया। इस पर आयोग द्वारा अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 29 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 30 के तहत डीआईजी, भोपाल इरशाद वली को इन सभी प्रकरणों में आगामी 7 दिसम्बर तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे-hindusthansamachar.in

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