जेवरात चोरी के आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त
जेवरात चोरी के आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त

जेवरात चोरी के आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त

अनूपपुर, 21 सितम्बर (हि.स.)। प्रथम श्रेणीन्यायिक दण्डाधिकारी नितेन्द्र सिंह तोमर (रिमांड मजिस्ट्रेट) की न्यायालय ने जेवरात चोरी के मामले में आरोपित महेश साहू (20) पुत्र छोटे लाल साहू, निलेश साहू उर्फ छोटू (20) पुत्र दयाराम निवासी गढ़ी थाना कोतमा की जमानत याचिका अभियोजन अधिकारी के राजगौरव तिवारी विरोध के बाद निरस्त कर दी। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने सोमवार को बताया कि मामला थाना कोतमा धारा 457,380 भादवि के आरोपितों द्वारा फरियादी कामता प्रसाद साहू निवासी गढ़ी के मकान में घुसकर आलमारी में रखें सोने एवं चादी के जेवरात चोरी कर लिए जिसकी सूचना मिलने पर थाना कोतमा में अपराध कायम कर आरोपितों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ पर अपराध करना स्वीकार करते हुए चोरी किए गए जेवरात बरामद कराए तब आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपितों द्वारा जमानत आवेदन में कहा झूठ फंसाने की बात कहीं। जिसपर अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध कहां फरियादी के घर में घुसकर आलमारी खोलकर कीमती जेवरात चारी किए है वर्तमान में चोरी की घटनाए बहुत बढ गई है जमानत दिए जाने पर समाज में गलत संदेश जाएगा साथ साक्ष्य प्रभावित व फरार हो सकता है। न्यायालय ने उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपितों की जमानत याचिका निरस्त कर दी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला-hindusthansamachar.in

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