खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो अपराधियों पर एनएसए की कार्यवाही
खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो अपराधियों पर एनएसए की कार्यवाही

खाद्य पदार्थों में मिलावट के दो अपराधियों पर एनएसए की कार्यवाही

जबलपुर, 23 दिसम्बर (हि.स.)। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के द्वारा पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य पदार्थ में मिलावट के दो आरोपितों पर एनएसए की कार्यवाही की गई है। इस बारे में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जिन अपराधियों पर एनएसए की कार्यवाही की गई है, उनमें संजय दशानी (34) एवं अजीत कुमार दशानी (44) निवासी बड़ी ओमती भरतीपुर थाना ओमती शामिल हैं। अनावेदक संजय दशानी बिलहरी पुल के पास मण्डला रोड स्थित फर्म संजय इंडस्ट्रीज नाम की फैक्ट्री का संचालक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा एक दिसम्बर को संजय इंडस्ट्रीज फर्म बिलहरी स्थित फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया था। इस दौरान फैक्ट्री में अस्वच्छ वातावरण में कृत्रिम रंग का उपयोग कर खाद्य सामग्री का निर्माण, संग्रह एवं विक्रय किया जाना पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा चने में मिलाये जा रहे कृत्रिम रंग और भुने चने का नमूना मानक स्तर की जांच हेतु लिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर इस फैक्ट्री को खाद्य सामग्री सहित निरीक्षण के दौरान सील कर दिया गया था। इस प्रकरण में खाद्य सुरक्षा द्वारा पुलिस थाना गोराबाजार में संजय इंडस्ट्रीज फर्म के मालिक संजय दशानी और उसके भाई अजीत कुमार दशानी के खिलाफ मानव जीवन के लिये हानिकारक होने के बावजूद खाद्य पदार्थों में कृत्रिम रंग का इस्तेमाल एवं भुने चने में कृत्रिम रंग मिलाकर अनुचित लाभ अर्जित करने का दोषी पाये जाने पर भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 272, 420 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) के तहत अपराध पंजीबध्द् कराया गया था । जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके पूर्व 27 जुलाई 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा होटल सत्य अशोका राइट टाउन स्टेडियम के पास रोस्टेड मूँगफली (पैक्ड) का नमूना जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया, जो परीक्षण में मिथ्या छाप पाया गया था । इस नमूने में निर्माता कम्पनी का नाम अशोक कुमार दशानी, अजीत कुमार दशानी फर्म पाया गया था ।इसी प्रकार 27 नवम्बर 2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी व्दारा भरतीपुर स्थित अजीत कुमार दशानी, अशोक कुमार दशानी के फर्म से लिये गये भुने चने के नमूने की राज्य खाद्य प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट भी अमानक एवं मिथ्या छाप पाई गई थी । इस प्रकार अनावेदकों व्दारा अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से चने में कृत्रिम रंग का उपयोग कर मानव जीवन के स्वास्थ्य को जान जोखिम में डालने का कृत्य प्रमाणित पाये जाने पर दोनों को एनएसए के तहत केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध करने का आदेश जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार /ददन-hindusthansamachar.in

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