कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

कोरोना की रोकथाम के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सिवनी, 15 जुलाई (हि.स.)। जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए बुधवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा पर सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी धार्मिक जूलूस एवं रैली आयोजित नही की जाएगी । साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार की मूर्ति एवं झांकी आदि स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक व उपासना स्थलों पर कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही होंगे। उपासना स्थल पर फेस कवर व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसी तरह विवाह समारोह में मेहमानों की अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। जिसमें वर एवं वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेंगे । अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों यथा जन्मदिवस, सालगिरह आदि समारोह में अधिकतम 10 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे । यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार/रवि-hindusthansamachar.in

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