कुख्यात तस्कर बंशी गुर्जर को दस वर्ष का कारावास
कुख्यात तस्कर बंशी गुर्जर को दस वर्ष का कारावास

कुख्यात तस्कर बंशी गुर्जर को दस वर्ष का कारावास

एनकाउंटर में अपने आप को किया था मृत घोषित मदंसौर, 08 सितम्बर (हि.स.)। मंदसौर जिले में विशेष न्यायधीश एनडीपीएस एक्ट इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा मंगलवार को कुख्यात तस्कर बंशीलाल पुत्र रामलाल गुर्जर निवासी ग्राम नलवा थाना कुकडेश्वसर जिला नीमच को डोडाचूरा तस्करी का आरोपी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास एवं 1 लाख रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णथन ने बताया कि 22 अक्टूबर 2005 को रात्रि 3ः00 बजे वायडी नगर थाना पुिलस द्वारा ग्राम ढिकोला के मंदिर से लगी हुई पड़ार पर रखा डोडाचूरा अज्ञात चोर ट्रक में ले जाते समय आरोपित बंशी गुर्जर को गिरफ्तार किया था और उसके पास से छह क्विंटल डोडाचूरा जब्त किया था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 8/15, 25 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोपित को अदालत में पेश किया। मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। विदित हो कि बंशी गुर्जर एनकाउंटर में अपने आप को मृत घोषित किया था तथा इस कारण से यह प्रकरण बंशी गुुर्जर के विरूद्ध समाप्त हो गया था। किन्तु बाद में यह पाया गया कि बंशी गुर्जर मरा नहीं है बल्कि वह शिवा के नाम से अपने कारोबार कर रहा है। एनकाउंटर प्रकरण की जांच सीआईडी के द्वारा की जा रही है। हिन्दुस्थान समाचार / अशोक झलौया-hindusthansamachar.in

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